अगर ट्रेन लेट हो गई है, तो ऐसे वापस मिलेगें पैसे! जानें- अपने अधिकार

भारत में ट्रेन लेट होना काफी आम भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेन लेट होने पर आपको पैसे रिफंड भी मिल सकते हैं. इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेन लेट होने पर आप कैसे रिफंड पा सकते हैं और जानते है  रेलवे के क्या नियम हैं| अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो तो आप इसे कैंसिल करवाकर पूरा पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में आपको बिना कुछ कटौती के पूरा किराया वापस मिलता है.


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ये पैसे प्राप्त करने के लिए आपको अपनी टिकट जर्नी स्टेशन पर जमा करनी होगी, जिससे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे. इसमें 200 किलोमीटर तक की यात्रा में 3 घंटे तक और 201-500 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे तक, 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में 12 घंटे से पहले आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं. वहीं ई-टिकट वाले पैसेंजर को 100 फीसदी रिफंड के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रीसिप्ट) भरना होगा. इसमें आधा पैसे टीडीआर भरने के बाद और बाकी ट्रेन की यात्रा पूरी होने पर मिल जाता है.





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 वहीं बंद, रेल रोको और बाढ़ समेत अन्य किसी वजह से ट्रेन कैंसल होती है, तो भी रिफंड मिलेगा. साथ ही अगर ट्रेन को डायवर्टेड रूट पर चलाया जाता है और जहां आप जाना चाहते हैं वहां ट्रेन नहीं जाती है तो आपको पैसा मिलेगा|

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अगर राजधानी और दुरंतों 20 घंटे के सफर के बाद दो घंटे से ज्याद समय तक लेट हो जाती है तो रेलवे एक पानी की बोतल देगा| अगर आपका टिकट एसी क्लास का है और आपको स्लीपर में सफर करना पड़ रहा है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं| या फिर एसी कोच में एसी खराब होता है, तो रिफंड मिल सकता है |

अगर ट्रेन लेट हो गई है, तो ऐसे वापस मिलेगें पैसे! जानें- अपने अधिकार अगर ट्रेन  लेट हो गई है, तो ऐसे वापस मिलेगें पैसे! जानें- अपने अधिकार Reviewed by Story Book on January 12, 2019 Rating: 5

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